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2जी मामला : मारन बंधुओं को HC जाने का निर्देश वापस, सोमवार को SC में सुनवाई

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिती को 2जी घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी के रूप में तलब किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने को कहा था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टू जी मामले में आज सवेरे मारन बंधु को दिल्ली […]

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिती को 2जी घोटाले से संबंधित एक मामले में आरोपी के रूप में तलब किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने को कहा था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने टू जी मामले में आज सवेरे मारन बंधु को दिल्ली हाइकोर्ट जाने के निर्देश को बाद में वापस ले लिया और सोमवार को इस मामले की सुनवाई करने की बात कही. पिछले साल अक्तूबर में निचली अदालत ने इन्हें इस वर्ष दो मार्च से पहले अदालत में पेश होने को कहा था. उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में कहा कि वह हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल किए जा चुके हैं.

दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन पर मलेशियाई टेलीकॉम कंपनी मैक्सिस कम्युनिकेशन और एयरसेल कंपनी समझौते में संलिप्तता का आरोप है और उनके खिलाफ सीबीआइ जांच चल रही है. इस मामले में पिछले साल अक्तूबर में सीबीआइ की एक विशेष अदालत ने 2जी स्प्रेक्ट्रम मामले में दो मार्च से पहले अदालत में पेश होने का आदेश दिया था.

विशेष अदालत नेपूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन व उनके भाई कलानिती समेत मलेशियाई बिजनेसमैन टी आनंद कृष्णन व अन्य को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था. दयानिधि पर आरोप है कि उन्होंने एयरसेल में हिस्सेदारी की खरीद के लिए कृष्णन को मदद करने हेतु अपने प्रभाव का उपयोग किया था. सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है. दयानिधि मारन विशेष अदालत के इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत चले गये थे.

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