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एस्सार की याचिका पर जवाब के लिए सीबीआई ने समय मांगा

नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य आरोपियों के साथ ही मुकदमे की सुनवाई के लिए एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड (ईटीएचएल) की याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने आज दिल्ली की एक अदालत और समय मांगा. जांच एजेंसी को याचिका पर कल जवाब देना था. एजेंसी […]

नयी दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य आरोपियों के साथ ही मुकदमे की सुनवाई के लिए एस्सार टेलीहोल्डिंग्स लिमिटेड (ईटीएचएल) की याचिका पर जवाब देने के लिए सीबीआई ने आज दिल्ली की एक अदालत और समय मांगा.

जांच एजेंसी को याचिका पर कल जवाब देना था. एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे जवाब देने के लिए कुछ और समय चाहिए जिसमें ईटीएचएल ने उच्चतम न्यायालय के हाल में उन्हें इस मामले में सह अभियुक्त बनाये जाने का उल्लेख करते हुए मुकदमे की संयुक्त सुनवाई करने का अनुरोध किया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी ने जांच ब्यूरो को अतिरिक्त समय देते हुये इस मामले की सुनवाई की तारीख 12 अगस्त के लिए निर्धारित कर दी.

न्यायाधीश ने कहा, मामले पर अंतिम जवाब और कोई दलील है तब 12 अगस्त को पेश करें. ईटीएचएल ने अपनी याचिका में कहा था कि चूंकि उन्हें उच्चतम न्यायालय ने सह आरोपी बनाया है, तब अलग सुनवाई करना उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन होगा और ऐसी भी संभावना है कि राजा के मामले में दर्ज साक्ष्य का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जा सकता है.

याचिका के अनुसार कि ईटीएचएल सीबीआई की नयी स्थिति पेश कर रही है जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया है और इसे अदालत के सामने लाया जा रहा है ताकि इस बारे में सामने आई खामी को दूर किया जा सके और दोनों सुनवाई एक साथ हो सके.

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