संचार विधेयक पर पीएमओ के समक्ष प्रस्तुतीकरण देगा दूरसंचार विभाग
नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग प्रस्तावित दूरसंचार कन्वर्जेंस विधेयक पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के समक्ष संभवत: 15 फरवरी को प्रस्तुतीकरण देगा. सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग संचार, आईटी व प्रसारण क्षेत्रों के लिए एकल नियामकीय ढांचे की स्थापना के विचार पर काम कर रहा है. एक सूत्र ने बताया कि यह प्रस्तुतीकरण प्रधान सचिव […]
नयी दिल्ली : दूरसंचार विभाग प्रस्तावित दूरसंचार कन्वर्जेंस विधेयक पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के समक्ष संभवत: 15 फरवरी को प्रस्तुतीकरण देगा. सूत्रों ने कहा कि दूरसंचार विभाग संचार, आईटी व प्रसारण क्षेत्रों के लिए एकल नियामकीय ढांचे की स्थापना के विचार पर काम कर रहा है.
एक सूत्र ने बताया कि यह प्रस्तुतीकरण प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के समक्ष 15 फरवरी को दिया जाएगा. सूत्र ने कहा कि इस बैठक में दूरसंचार सचिव राकेश गर्ग, ट्राई के चेयरमैन राहुल खुल्लर व सूचना एवं प्रसारण मंत्री बिमल जुल्का मौजूद रहेंगे. विधेयक में संचार क्षेत्र के लिये महानियामक ‘संचार आयोग’ के गठन का प्रस्ताव है.
इसके पास नियामकीय व लाइसेंसिंग कामकाज के लिए परिभाषित शक्तियां, प्रक्रियाएं और कार्यशैली होगी. साथ ही एक अपीलीय न्यायाधिकरण भी होगा. यह विधेयक पुराने व बेकार हो चुके कानूनों मसलन टेलीग्राफ अधिनियम-1885 के अलावा इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट-1933, केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून-1995 और आईटी कानून-2000 का स्थान लेगा. महानियामक चेयरमैन सहित छह सदस्यीय निकाय होगा. चेयरमैन का कार्यकाल पांच साल का होगा.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.