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अटल पेंशन योजना एक जून से होगा शुरू

नयी दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि बजट में घोषित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक जून से शुरू की जाएगी और यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी नागरिकों पर केन्द्रित होगी. इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी. योजना एक जून से शुरू की जाएगी. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 1, 2015 9:56 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि बजट में घोषित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) एक जून से शुरू की जाएगी और यह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी नागरिकों पर केन्द्रित होगी. इसके तहत 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी. योजना एक जून से शुरू की जाएगी. स्वाबलंबन योजना के मौजूदा अंशधारक अगर इससे बाहर निकलने का विकल्प नहीं चुनते हैं तो वे स्वत: एपीवाई पेंशन योजना में आ जाएंगे.

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘एपीवाई के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन सभी नागरिकों पर जोर होगा जो पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में शामिल हैं और वे जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना से नहीं जुडे हैं.’ अटल पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को 60 साल पूरा होने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी जो उनके योगदान पर निर्भर करेगा.

योगदान इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित व्यक्ति किस उम्र में योजना से जुडता है. बयान के अनुसार एपीवाई के लिये न्यूनतम उम्र 18 साल तथा अधिकतम उम्र 40 साल है. इसमें अंशधारक के लिये योगदान की अधिकतम अवधि 20 वर्ष है. सरकार की ओर से निश्चित पेंशन लाभ की गारंटी होगी. सरकार इस पेंशन योजना में भागीदारी करने वाले अंशधारकों की तरफ से वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत या फिर 1,000 रुपये का योगदान करेगी.

इनमें जो भी कम होगा वह राशि सरकार देगी. सरकार की तरफ से यह योगदान पांच साल तक किया जायेगा. विज्ञप्ति में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को बारे में विज्ञपित में कहा गया है कि यह 18 से 50 साल के लोगों के लिये उपलब्ध होगी. इसके लिये बैंक खाता होना चाहिये.

योजना में 2 लाख रुपये तक का जोखिम कवर होगा और सालाना प्रीमियम 330 रुपये रखा गया है. इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70 साल के आयु वर्ग के लिये होगी जिसमें दुर्घटना में मृत्यू और पूरी तरह अपंग होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक अपंगता पर एक लाख रुपये का बीमा मिलेगा. इसका सालाना प्रीमियम 12 रुपये होगा.

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