9.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

”रुपे कार्ड” से आरटीआई शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं लोग

नयी दिल्ली : नागरिक सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना हासिल करने के लिए शुल्क भुगतान करने में रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘आवेदक अपने रपे कार्ड का इस्तेमाल कर निर्धारित आरटीआई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.’ […]

नयी दिल्ली : नागरिक सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत सूचना हासिल करने के लिए शुल्क भुगतान करने में रुपे कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘आवेदक अपने रपे कार्ड का इस्तेमाल कर निर्धारित आरटीआई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.’

ऑनलाइन माध्यम से सूचना हासिल करने के अधिकार का इस्तेमाल करने में लोगों की मदद के लिए 2013 में एक पोर्टल – rtionline.gov.in शुरू किया गया. सूचना हासिल करने वाले व्यक्ति को एसबीआई और इसके सहयोगी बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग के जरिए सूचना की लागत के तौर पर 10 रुपये का शुल्क जमा करने की अनुमति है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें