धार्मिक पर्यटन-स्थल में बजट होटल के निर्माण पर अनुदान सीमा 50 लाख तय
भोपाल : मध्य प्रदेश ने पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में प्रमुख धार्मिक पर्यटन-स्थलों में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशकों को अनुदान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. इसमें विभाग के लैंड बैंक पर निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय […]
भोपाल : मध्य प्रदेश ने पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में प्रमुख धार्मिक पर्यटन-स्थलों में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशकों को अनुदान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. इसमें विभाग के लैंड बैंक पर निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा.
राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अमरकटंक, महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, मैहर, पन्ना, दतिया, मण्डला, मुलताई, सलकनपुर तथा मण्डलेश्वर धार्मिक-स्थल पर बजट होटल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है. सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार योजना में निवेशकों को विभागीय भूमि के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा.
पूंजीगत अनुदान तथा विभागीय भूमि सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर प्रदत्त अनुदान की अधिकतम कुल सीमा 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी. निवेशकों द्वारा स्वयं की भूमि पर होटल निर्माण पर पूंजीगत व्यय का 20 प्रतिशत अनुदान या 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा.
ऐसे मामलों में भूमि के मूल्य पर कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा. बजट होटल के निर्माण में अनुदान की पात्रता तभी मान्य होगी, जब होटल में कम से कम 25 या उससे अधिक कक्ष का निर्माण किया गया हो. इसके अलावा डॉरमेटरी के निर्माण में अनुदान छूट की पात्रता के लिए कम से कम 50 बिस्तर उपलब्ध होना जरुरी होगा.
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