कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपने पक्ष का बचाव करेंगे : हिंडाल्को
नयी दिल्ली: विशेष अदालत द्वारा आदित्य बिड़ला समूह की अग्रणी कंपनी हिंडाल्को को समन भेजे जाने पर कंपनी ने कहा वह विशेष अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद अपने मामले का ‘कानूनी प्रक्रिया’ के जरिए बचाव करेगी. विशेष अदालत ने ओडिशा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आबंटन से जुड़े एक मामले में […]
नयी दिल्ली: विशेष अदालत द्वारा आदित्य बिड़ला समूह की अग्रणी कंपनी हिंडाल्को को समन भेजे जाने पर कंपनी ने कहा वह विशेष अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद अपने मामले का ‘कानूनी प्रक्रिया’ के जरिए बचाव करेगी.
विशेष अदालत ने ओडिशा में 2005 में तालाबीरा-2 कोयला ब्लॉक आबंटन से जुड़े एक मामले में कंपनी के चेयरमैन कुमारमंगलम बिड़ला एवं अन्य को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है. कंपनी ने एक बयान जारी कर कहा ‘हिंडाल्को यह दोहराती है कि चेयरमैन कुमारमंगलम बिड़ला सहित उसके किसी भी अधिकारी ने कोयला ब्लॉक हासिल करने के लिए किसी भी तरह का गैर-कानूनी या अनुचित तरीका नहीं अपनाया है.’
कंपनी ने आगे कहा कि हिंडाल्को अदालत के आदेश का गहन अध्ययन करेगी और ‘कानूनी प्रक्रिया के जरिए अपने पक्ष का बचाव करेगी’ कंपनी ने कहा कि उसने ‘अक्तूबर, 2013 से चल रही जांच के दौरान जांच अधिकारियों का पूरा सहयोग किया है और कंपनी के प्रबंधन को भरोसा है कि मौजूदा कानूनी प्रक्रिया के अंत में हमारी बात सही साबित होगी.’
उल्लेखनीय है कि आदित्य एल्युमीनियम प्रोजेक्ट के लिए यह कोयला ब्लाक आबंटित किया गया था. कंपनी द्वारा ओडिशा में 13,000 करोड रुपये से अधिक के निवेश से यह परियोजना चलायी जा रही है. कंपनी ने कहा ‘भले ही मंजूरी नहीं मिलने के चलते तालाबीरा-2 व 3 कोयला ब्लाक परिचालन में नहीं आ सका, संयंत्र पहले से ही परिचालन में है.
कोयला ब्लॉक में परिचालन नहीं होने के चलते कंपनी को अपूर्णनीय क्षति हुई है.’
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