Black Money पर अंकुश संबंधी विधेयक कल हो सकता है लोकसभा में पेश

नयी दिल्ली : सरकार कल लोक सभा में एक ऐसा विधेयक पेश कर सकती है जिसमें विदेशों में रखे धन और संपत्ति का खुलासा नहीं करने को अपराध माना जायेगा और इसके लिये 10 वर्ष तक की कारावास की सजा के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा. इस विधेयक में विदेश में संपत्ति अथवा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 19, 2015 4:13 PM

नयी दिल्ली : सरकार कल लोक सभा में एक ऐसा विधेयक पेश कर सकती है जिसमें विदेशों में रखे धन और संपत्ति का खुलासा नहीं करने को अपराध माना जायेगा और इसके लिये 10 वर्ष तक की कारावास की सजा के साथ अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा. इस विधेयक में विदेश में संपत्ति अथवा धन रखने वालों को इस तरह की संपत्ति की जानकारी देने के लिये एक छोटा मौका भी दिया जायेगा है ताकि वह इस संपत्ति पर कर और जुर्माने का भुगतान कर दंडात्मक कारवाई से बच सकें.

वित्त मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अघोषित विदेशी आय एवं संपत्ति (नया करारोपण) विधेयक, 2015 संसद के बजट सत्र के पहले चरण के आखिरी दिन, शुक्रवार को पेश किया जा सकता है. बजट सत्र का पहला चरण, यदि विस्तार नहीं होता है तो कल समाप्त हो जायेगा. विधेयक को पेश करने के बाद जांच-परख के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है. केंद्रीय मंत्रिमंडल सप्ताह के शुरू में विधेयक को मंजूरी दे चुका है.

विधेयक में प्रावधान है कि विदेशों में धन संपत्ति को छुपाकर रखने के अपराध को फीस अथवा जुर्माने देकर क्षमा नहीं किया जा सकता. ऐसा अपराध करने वाले को निपटान आयोग में जाने की अनुमति भी नहीं होगी. छुपायी गयी धन-संपत्ति पर लगने वाले कर के 300 प्रतिशत की दर से जुर्माना भी वसूला जायेगा. सूत्रों के अनुसार विदेशों में आय और संपत्ति रखने वालों को इसकी जानकारी देने के लिये एक अवसर दिया जायेगा.

यह अवसर छोटी अवधि के लिये होगा और इसके बारे में विधेयक पारित होने के बाद अधिसूचना जारी होगी. यह सुविधा कुछ महीनों के लिये ही होगी. कालेधन पर अंकुश लगाने के ध्येय से लाये जाने वाले इस विधेयक के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में जानकारी दी थी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version