स्पाइसजेट ने विमान पट्टे के मुद्दे पर किया आयरलैंड की कंपनी से समझौता

नयी दिल्ली : सस्ती दर पर विमान सेवा देने वाली स्पाइसजेट ने आज कहा कि विमान का लीज शुल्क जमा करने में चूक के मामले में उसने आयरलैंड की पट्टा देने वाली कंपनी के साथ अदालत के बाहर समझौता किया है. स्पाइसजेट ने आज एक नियामकीय सूचना में कहा, स्पाइसजेट लि. ने पट्टे पर विमान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 23, 2015 3:38 PM
नयी दिल्ली : सस्ती दर पर विमान सेवा देने वाली स्पाइसजेट ने आज कहा कि विमान का लीज शुल्क जमा करने में चूक के मामले में उसने आयरलैंड की पट्टा देने वाली कंपनी के साथ अदालत के बाहर समझौता किया है.
स्पाइसजेट ने आज एक नियामकीय सूचना में कहा, स्पाइसजेट लि. ने पट्टे पर विमान देने वाली विलमिंगटन ट्रस्ट एसपी सर्विसेज (डबलिन) लि. के साथ कंपनी द्वारा परिचालित विमान के संदर्भ में आज निपटान समझौता कर लिया. इस समझौते के तहत पट्टादाता कंवपी अदालत में दायर मामले वापस लेगी. इसके अलावा वह संबंधित विमान का पंजीकरण रद्द कराने की प्रक्रिया भी वापस लेने पर सहमति जतायी है. लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्पाइसजेट समझौते की शर्तों का पालन करेगी.
इस बीच, एयरलाइन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश वाली पीठ के हाल के 19 मार्च आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवायी की अर्जी लगायी. उक्त आदेश में डीजीसीए को छह 737 विमानों का पंजीकरण रद्द करने को कहा गया था. कंपनी को ये विमान विलमिंगटन ट्रस्ट एसपी सर्विसेज समेत आयरलैंड की कुछ कंपनियों से मिले हैं.
कंपनी का कहना है कि पंजीकरण रद्द हुआ तो वह इन विमानों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और इससे बुकिंग कराने वाले यात्री परेशान होंगे.
न्यायमूर्ति बीडी अहमद और संजीव सचदेव की अदालत ने इसे आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.

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