महत्वपूर्ण ब्यौरा पांच साल तक वेबसाइट पर रखें कंपनियां : सेबी

मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बाजार के लिहाज से संवदेनशील सूचनाओं को चुनिंदा तरीके से लीक किए जाने पर लगाम कसते हुये कंपनियों को कारोबार से जुडे महत्वपूर्ण ब्यौरे को कम से कम पांच साल तक अपनी वेबसाइट पर रखनी होगी. कंपनियों को यह काम शेयर बाजार प्लेटफार्म पर निवेशकों के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 23, 2015 7:25 PM
मुंबई : बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा बाजार के लिहाज से संवदेनशील सूचनाओं को चुनिंदा तरीके से लीक किए जाने पर लगाम कसते हुये कंपनियों को कारोबार से जुडे महत्वपूर्ण ब्यौरे को कम से कम पांच साल तक अपनी वेबसाइट पर रखनी होगी.
कंपनियों को यह काम शेयर बाजार प्लेटफार्म पर निवेशकों के फायदे के लिये दी जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त करना होगा. सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अपने कारपोरेट खुलासे के नियमों को कडा करने का फैसला किया है. इसके तहत उन्होंने बोर्ड बैठकों के फैसलों को 30 मिनट में जबकि अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा 24 घंटे में देने को कहा है.
सेबी ने कहा है, सूचीबद्ध कंपनियां सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं व घटनाओं का खुलासा अपनी वेबसाइट पर करें और उन्हें कम से कम पांच साल तक वहां रखें.
यह कदम सेबी के नये खुलासा दिशा निर्देशों के तहत उठाए जा रहे हैं. नये नियमों के अनुसार कंपनियों को महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में नियमित रुप से जानकारी देनी होगी.

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