क्रिसलर को 15 करोड रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश

न्यूयार्क : जार्जिया की एक अदालत ने एक जीप ग्रांड शेरोकी में तीन साल पहले आग लगने से चार साल के बच्चे की हुई मौत के मामले में उसके परिवार को 15 करोड डालर का भुगतान करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि जीप निर्माता क्रिसलर को पूरी राशि का भुगतान करना चाहिए. […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 3, 2015 12:50 PM

न्यूयार्क : जार्जिया की एक अदालत ने एक जीप ग्रांड शेरोकी में तीन साल पहले आग लगने से चार साल के बच्चे की हुई मौत के मामले में उसके परिवार को 15 करोड डालर का भुगतान करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि जीप निर्माता क्रिसलर को पूरी राशि का भुगतान करना चाहिए.

अदालत ने कहा कि क्रिसलर ने रीयल एक्सल के पीछे लगे गैस टैंक वाली जीप पीडित बच्चे, रेमिंग्टन रेमि वाल्डन के परिवार को बेचकर मानव जीवन के प्रति लापरवाही और असम्मान दिखाया है. जॉर्जिया निवासी, वाल्डन की मार्च 2012 में मौत हो गयी थी. वह उस जीप में सवार था जिसे उसकी एक रिश्तेदार चला रही थीं और उसे एक ट्रक ने पीछे से धक्का मारा था. ईंधन टैंक में रिसाव शुरू हो गया जिससे जीप में आग लग गई और बच्चे की मौत हो गई.

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