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सेबी ने डिफाल्टर को जुर्माना भुगतान के लिए और 4 सप्ताह का दिया समय

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विनोद आर हिंगोरानी को जुर्माने के आंशिक भुगतान के लिए चार सप्ताह का और समय दिया है. हिंगोरानी पर एक करोड रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वह इसे चुका नहीं पाये हैं. नियामक ने अब उन्‍हें चार सप्ताह में इसमें से कम से […]

नयी दिल्ली : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विनोद आर हिंगोरानी को जुर्माने के आंशिक भुगतान के लिए चार सप्ताह का और समय दिया है. हिंगोरानी पर एक करोड रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन वह इसे चुका नहीं पाये हैं. नियामक ने अब उन्‍हें चार सप्ताह में इसमें से कम से कम 30 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है.

हिंगोरानी एडम कॉमसाफ लिमिटेड, कोलर बायोटेक और कई अन्य कंपनियों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक हैं. सेबी के वसूली अधिकारी डी वी शेखर ने कहा, ‘मैं डिफाल्टर को यह आदेश मिलने के बाद चार सप्ताह में कम से कम 30 लाख रुपये चुकाने का निर्देश देता हूं. ऐसा करने में विफल रहने पर उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.’

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