”रिटर्न जमा कराने से पहले आकलन क्षेत्र को जांच लें करदाता”

नयी दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने का दौर शुरू होने से पहले आयकर दाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि वे किस आकलन क्षेत्र में आते हैं. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने नये कर क्षेत्र को जांच लें.’ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 22, 2015 5:18 PM

नयी दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने का दौर शुरू होने से पहले आयकर दाताओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि वे किस आकलन क्षेत्र में आते हैं. आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने नये कर क्षेत्र को जांच लें.’ उन्होंने कहा कि इस बारे में जानकारी विभाग की वेबसाइट ‘incomtaxindia.gov.in’ पर मई के पहले सप्ताह में उपलब्ध हो जाएगी. आयकर विभाग ने देश भर में अपने कार्यालयों के दायरे में व्यापक बदलाव व पुनर्गठन किया है.

अनेक आयकर आकलन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया गया है क्योंकि विभाग ने हाल ही में बडे पैमाने पर कैडर पुनर्गठन किया है. हालांकि यह जरुरी नहीं है कि इससे सभी करदाताओं के लिए इस क्षेत्र में बदलाव आया हो. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि करदाताओं के लिए अपनी नयी आकलन रेंज की जानकारी जांचने की सुविधा आनलाइन उपलब्ध हो. अधिकारी ने उम्मीद जतायी कि उक्त व्यवस्था आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले कर ली जाएगी.

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