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सैट ने एनएसडीएल के खिलाफ सेबी के आदेश को खारिज किया

नयी दिल्ली: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शीर्ष डिपाजिटरी एनएसडीएल के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को खारिज कर दिया है. सेबी ने दिसंबर, 2008 में इसे पारित किया था और इसे जुलाई, 2011 में ही क्रियान्वित किया जा सका, जबकि शुरु में इसे निष्प्रभावी बताते हुए खारिज कर दिया था. […]

नयी दिल्ली: प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने शीर्ष डिपाजिटरी एनएसडीएल के खिलाफ भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश को खारिज कर दिया है. सेबी ने दिसंबर, 2008 में इसे पारित किया था और इसे जुलाई, 2011 में ही क्रियान्वित किया जा सका, जबकि शुरु में इसे निष्प्रभावी बताते हुए खारिज कर दिया था.

सैट ने पिछले महीने भी नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लि. (एनएसडीएल) के द्वारा दायर एक अन्य अपील पर सुनवाई पर भी ऐसा ही आदेश दिया था. सैट द्वारा 30 अगस्त, 2013 को जारी नए आदेश के तहत एनएसडीएल द्वारा पूर्व में दायर अपील में जो तथ्य दिए गए थे, वे मौजूदा मामले के समान हैं और ऐसे में इस मामले में भी सेबी के आदेश को खारिज किया जाता है.

सेबी ने 4 दिसंबर, 2008 को जारी अपने पूर्व के आदेशों में 2002-06 के दौरान आईपीओ और डीमैट घोटालों में एनएसडीएल की विफलता के लिए स्वतंत्र जांच कर किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करने को कहा था. एनएसईएल के बोर्ड को भी अपनी प्रणाली और परिचालन का स्वतंत्र आडिट कराने को कहा गया था. इन आदेशों के खिलाफ एनएसडीएल की अपील की सुनवाई करते हुए सैट ने पिछले महीने व्यवस्था दी कि डिपाजिटरीज ने पहले ही स्वतंत्र जांच की है और उसके बाद सुधारात्मक उपाय किए गए हैं.

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