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बिना अग्रिम भुगतान ”डॉट” में काम नहीं करें कर्मचारी : बीएसएनएल

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने अपने क्षेत्र प्रमुखों को बिना अग्रिम भुगतान लिए या यहां स्थित मुख्यालय से पूर्व अनुमति के बगैर अपने इलाकों में दूरसंचार विभाग (डॉट) के कार्यालयों में कोई भी काम नहीं करने का निर्देश दिया है. बीएसएनएल के कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा पिछले सप्ताह अपने क्षेत्र प्रमुखों […]

नयी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने अपने क्षेत्र प्रमुखों को बिना अग्रिम भुगतान लिए या यहां स्थित मुख्यालय से पूर्व अनुमति के बगैर अपने इलाकों में दूरसंचार विभाग (डॉट) के कार्यालयों में कोई भी काम नहीं करने का निर्देश दिया है.

बीएसएनएल के कॉरपोरेट कार्यालय द्वारा पिछले सप्ताह अपने क्षेत्र प्रमुखों को जारी एक अंतरिक पत्र के मुताबिक, ‘दूरसंचार विभाग से लिखित मंजूरी प्राप्त किए बगैर और बिना अग्रिम भुगतान के दूरसंचार विभाग की ओर से कोई भी काम नहीं करने का निर्देश दिया जाता है.’

बीएसएनएल, दूरसंचार विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और 2000 में सरकार द्वारा इसकी सेवाओं को विभाग से अलग कर इसे कंपनी का रुप दिया गया था. पत्र में बीएसएनएल के मुख्य महाप्रबंधकों को सिविल इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रिकल शाखाओं सहित उनके क्षेत्र के सभी इकाई प्रमुखों को ‘इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने’ का निर्देश देने को कहा गया है.

पत्र में कहा गया है, ‘काम पूरा होने के बाद दूरसंचार विभाग पर दावे पेश किए जाते हैं और ज्यादातर मामलों में इस तरह की राशि वसूल होने से रह जाती है और यह राशि बही खातों में बकाया ही रह जाती है.’

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