एनएसइ और बीएसइ की 2,278 कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक नहीं

नयी दिल्ली : सरकार ने आज माना कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसइ) की 263 कंपनियों और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसइ) की 2015 कंपनियों ने पंजीकृत कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक रखने के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश का पालन नहीं किया है. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 28, 2015 3:21 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने आज माना कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (एनएसइ) की 263 कंपनियों और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसइ) की 2015 कंपनियों ने पंजीकृत कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक रखने के भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के आदेश का पालन नहीं किया है.

वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने आज राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सेबी ने सभी पंजीकृत कंपनियों को अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. यह उपबंध एक अप्रैल 2015 से लागू है. उन्होंने बताया कि एनएसई की 263 कंपनियों और बीएसई की 2015 कंपनियों ने सेबी के आदेश का अब तक पालन नहीं किया है.

लेकिन एनएसई की 1361 पंजीकृत कंपनियों और बीएसई की 3290 पंजीकृत कंपनियों ने सेबी के आदेश का पालन किया है. सिन्हा के अनुसार, एनएसइ की कुल पंजीकृत कंपनियों की संख्या 1624 और बीएसइ की पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या 5305 है.

बहरहाल, उन्होंने इस बात से इंकार किया कि सरकार ने उन शिक्षाविदों, सेवानिवृत्त नौकरशाहों, महिला उद्यमियों, गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के उद्देश्य से महिला निदेशकों को सम्मिलित करने के निर्देश दिए हैं जो कंपनी के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें.

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