काला धन: सरकार ने कडी सजा के लिये फेमा में संशोधन किया

नयी दिल्ली : विदेशों में काला धन रखने वाले भारतीयों पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत दोषियों की घरेलू संपत्ति जब्त करने तथा पांच साल की सजा का आज प्रावधान किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक, 2015 में इस आशय का बदलाव किया. लोकसभा ने वित्त […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 1, 2015 1:56 AM

नयी दिल्ली : विदेशों में काला धन रखने वाले भारतीयों पर शिकंजा कसते हुए सरकार ने विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत दोषियों की घरेलू संपत्ति जब्त करने तथा पांच साल की सजा का आज प्रावधान किया. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक, 2015 में इस आशय का बदलाव किया. लोकसभा ने वित्त विधेयक पारित कर दिया और कल राज्यसभा में इसे रखा जाएगा.

फेमा के शामिल एक नये उपबंध के तहत अगर कोई व्यक्ति कानून के विपरीत विदेशों में संपत्ति रखता है, तो उस पर उस राशि का तीन गुना तक जुर्माना लगेगा और भारत में स्थित उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी. इस जुर्माने के अलावा पांच साल तक की जेल की सजा होगी.

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