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रिजर्व बैंक ने सरकारी, निजी व विदेशी बैंकों को ओम्बुड्समैन नियुक्त करने को कहा

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के बडे बैंकों व विदेशी बैंकों को उपभोक्ताओं की शिकायत के निपटाने के लिए आंतरिक ओम्बुड्समैन नियुक्त करने को कहा है. केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टैनचार्ट बैंक व सिटी बैंक जैसे बैंकों को यह निर्देश दिया है.रिजर्व बैंक ने […]

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के बडे बैंकों व विदेशी बैंकों को उपभोक्ताओं की शिकायत के निपटाने के लिए आंतरिक ओम्बुड्समैन नियुक्त करने को कहा है.

केंद्रीय बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टैनचार्ट बैंक व सिटी बैंक जैसे बैंकों को यह निर्देश दिया है.रिजर्व बैंक ने कहा कि आंतरिक ओम्बुड्समैन को मुख्य उपभोक्ता सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) कहा जाएगा. लेकिन सीसीएसओ के रुप में किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति उस बैंक में नहीं हो सकती है, जिसमें वह काम कर चुका हो.
रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने यह पहल ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में और सुधार के लिए की है. इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि ग्राहकों की शिकायत निपटाने पर बिना किसी रकावट के ध्यान दिया जाए. जहां सभी सरकारी बैंकों को ओम्बुड्समैन नियुक्त करना होगा.
निजी क्षेत्र या जिन विदेशी बैंकों को ओम्बुड्समैन नियुक्त करना होगा उनमें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक एनए और एचएसबीसी शामिल हैं.
निजी व विदेशी बैंकों का चयन उनकी परिसंपत्तियों तथा कारोबार की विविधता तथा अन्य मानकों के आधार पर किया गया है.

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