रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए केवाईसी नियमों को उदार बनाया

मुंबई : भारत में पढ़ने आए विदेशी छात्रों को बैंक खाता खोलने में मदद देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने कुछ उपायों की घोषणा की है. केंद्रीय बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये :केवाईसी: नियमों में ढील का विस्तार शहरी सहकारी बैंकों :यूसीबी: तक कर दिया है. रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 11, 2013 12:35 PM

मुंबई : भारत में पढ़ने आए विदेशी छात्रों को बैंक खाता खोलने में मदद देने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने कुछ उपायों की घोषणा की है. केंद्रीय बैंक ने अपने ग्राहक को जानिये :केवाईसी: नियमों में ढील का विस्तार शहरी सहकारी बैंकों :यूसीबी: तक कर दिया है.

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘यूसीबी विदेशी छात्रों का गैर निवासी सामान्य :एनआरओ: बैंक खाता खोल सकते हैं. यह बैंक खाता उनके पासपोर्ट के आधार पर खोला जा सकता है, जिसमें उनके गृह देश में उनकी पहचान और पते का जिक्र हो.’’इसमें आगे कहा गया है कि खाता खोले जाने के 30 दिन के भीतर संबंधित विदेशी छात्र को अपने स्थानीय पते का प्रमाण जमा कराना होगा. यह किराया करार या उनके शिक्षा संस्थान का पत्र हो सकता है.

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