1 जून से PF खाते से पैसे निकालने पर देना पड़ेगा 10% टैक्स
नयी दिल्ली : सेवानिवृत्ति कोष निकाय इपीएफओ उन मामलों में अगले महीने से पीएफ निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटेगा जहां संचय 30,000 रुपये से अधिक है और कर्मचारी ने पांच साल से कम काम किया है. इपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ह्य वित्त कानून, 2015 (2015 के 20) […]
नयी दिल्ली : सेवानिवृत्ति कोष निकाय इपीएफओ उन मामलों में अगले महीने से पीएफ निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटेगा जहां संचय 30,000 रुपये से अधिक है और कर्मचारी ने पांच साल से कम काम किया है. इपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि ह्य वित्त कानून, 2015 (2015 के 20) में एक कर्मचारी को देय संचयी भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में एक नयी धारा 192ए जोडी गई है.
यह प्रावधान एक जून, 2015 से प्रभावी होगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने कहा, ‘यदि संचय पीएफ बैलेंस के भुगतान के समय रकम 30,000 रुपये या इससे अधिक है और सेवा पांच साल से कम है तो टीडीएस काटा जाएगा.’ सर्कुलर के मुताबिक, टीडीएस 10 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा, बशर्ते पैन जमा किया गया हो. हालांकि, सदस्य द्वारा फार्म 15जी या 15एच जमा किया जाता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
इन फार्मों में यह घोषणा करनी होगी कि इपीएफओ से संचय पीएफ भुगतान प्राप्त करने के बाद उसकी आय करयोग्य नहीं होगी. जहां फार्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों) द्वारा जमा किया जाता है, वहीं फार्म 15जी 60 वर्ष से कम आयु के दावेदारों द्वारा जमा किया जाता है. सर्कुलर के मुताबिक, यदि सदस्य पैन या फार्म 15जी या 15एच जमा करने में विफल रहता है तो अधिकतम 34.608 प्रतिशत की सीमांत दर से टीडीएस काटा जाएगा.
हालांकि, इपीएफओ द्वारा टीडीएस काटने में कुछ अपवाद हैं. एक खाते से दूसरे खाते में पीएफ ले जाने की स्थिति में टीडीएस नहीं काटा जाएगा. इसके अलावा, यदि कर्मचारी खराब स्वास्थ्य की वजह से नौकरी से निकाल दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा.
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