नयी दिल्ली : फर्जी एनजीओ या परोपकारी संगठन चलाकर अपनी आमदनी के अनुरुप कर नहीं जमा करने वाले संगठनों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. इस मामले में सीबीडीटी ने कर अधिकारियों को देशभर में परोपकारी संगठन के नाम पर आयकर छूट का गैरकानूनी दावा करने के गोरखधंधे में लगी इकाइयों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाने के लिए कहा गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर विभाग के अधिकारियों से इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने को कहा है क्योंकि इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है. अधिकारियों से ऐसी इकाइयों से कडाई से निपटने को कहा गया है. बताया गया कि बिना लाभ के उद्देश्य के काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढोतरी दिख रही है.
बोर्ड का मानना है कि बडी मात्रा में कर राजस्व के नुकसान को रोकने के लिए ऐसे संगठनों का ‘नियमन’ जरुरी है. सीबीडीटी ने ताजा रणनीति पत्र में कहा है कि गडबडी करने वालों को सही लोगों से अलग करना आसान काम नहीं है हालांकि, यह ऐसा गोरखधंधा है जिसके बारे में सभी कर अधिकारी जानते हैं. गडबडी करने वालों की विशेषता यह है कि वे कर अधिकारियों की आंख में धूल झोकते हैं.
यह परिपत्र हाल में संपन्न कर अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में विचार विमर्श और कार्रवाई के लिए तैयार किया गया था. इसका मकसद वित्त वर्ष 2015-16 में आयकर अधिकारियों को दिशा दिखाना है. हालांकि, सीबीडीटी ने अधिकारियों से यह भी कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि परोपकार के काम में लगे सही संगठनों को परेशानी न हो. वहीं दूसरी ओर नियमनों का गंभीर उल्लंघन करने वाले और ऐसे संस्थानों का नियंत्रण करने वाले व्यक्ति जो मुनाफा जेब में डाल रहे हैं, से कडाई से निपटा जाना चाहिए.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.