19.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सिर्फ एसी रेस्टोरेन्ट्स में बिल के 40 प्रतिशत पर लगेगा सर्विस टैक्स

नयी दिल्लीः अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे है और आपको यह डर सता रहा है कि अब आपको बढ़े हुए सर्विस टैक्स के आधार पर ही बिल का भुगतान करना होगा तो आप गलत है. क्लैरिफिकेशन फाइनैंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि आप किस तरह के रेस्टोरेन्ट्स में सर्विस टैक्स देना है […]

नयी दिल्लीः अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे है और आपको यह डर सता रहा है कि अब आपको बढ़े हुए सर्विस टैक्स के आधार पर ही बिल का भुगतान करना होगा तो आप गलत है. क्लैरिफिकेशन फाइनैंस मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि आप किस तरह के रेस्टोरेन्ट्स में सर्विस टैक्स देना है और किसमें आपको सर्विस टैक्स नहीं लगेगा.

आपको उन रेस्टोरेन्ट्स में जहां एसी या सेंट्रल हीटिंग की सुविधा है वहां सर्विस टैक्स देना होगा लेकिन बिल के मात्र 40 प्रतिशत पर ही सर्विस टैक्स लगाया जायेगा. मंत्रालय ने यह साफ किया है कि एसी या एयर-हीटेड रेस्ट्रॉन्ट्स के मामले में टोटल अमाउंट में से 60% रकम घटाकर बाकी बचे बिल पर सर्विस टैक्स लगाया जाएगा. सर्विस टैक्स पर कई तरह का भ्रम आम लोगों में था जिसे दूर करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है. इससे पहले सर्विस टैक्स 12.36% की दर से लगता था

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें