अब करदाताओं को होगी आसानी, नया सरलीकृत आइटीआर फार्म अधिसूचित

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के नये फार्म अधिसूचित कर दिये हैं. इनमें तीन पन्ने का एक सरलीकृत फार्म भी शामिल है. आयकरदाता निर्धारण वर्ष 2015-16 की अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र आदेश कल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 23, 2015 9:43 PM

नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न (आइटीआर) दाखिल करने के नये फार्म अधिसूचित कर दिये हैं. इनमें तीन पन्ने का एक सरलीकृत फार्म भी शामिल है. आयकरदाता निर्धारण वर्ष 2015-16 की अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए इन फार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में राजपत्र आदेश कल प्रकाशित कर दिया. करदाता व अन्य इकाइयां अब अपनी आइटीआर 31 अगस्त तक दाखिल कर सकती हैं.

उल्लेखनीय है कि सरकार ने आलोचनाओं के चलते पूर्व में प्रस्तावित फार्मों को वापस ले लिया था और अब रिटर्न दाखिल करने की यह नयी तारीख तय की है. नये फार्म में आइटीआर 2ए का इस्तेमाल व्यक्तिगत आयकरदाता व अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ) कर सकेंगे जिनकी किसी तरह की कारोबारी या पेशेवराना आय नहीं होती है और जिनकी कोई विदेशी संपत्ति नहीं है. इसमें करदाता को ‘अगर है’ तो पासपोर्ट का नंबर देना होगा.

इसके साथ ही उन्हें ये बताना होगा कि बीते साल के दौरान किसी भी समय उनके पास निष्क्रिय खातों को छोडकर कुल मिलाकर कितने बचत व चालू बैंक खाते थे. फार्म में करदाताओं को यह भी विकल्प दिया गया है कि वे रिफंड पाने के लिए अपने बैंक खाते का जिक्र करें. नये आइटीआर में आधार नंबर भी मांगा गया है और दो इमेल आइडी दर्ज कराने का विकल्प है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘देश में ऑनलाइन आइटी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आधार व इमेल को शामिल किया गया है.

विभाग ने चार पन्नों का अतिरिक्त अनुलग्नक भी प्रदान किया है. करदाता किसी तरह की अतिरिक्त जानकारी देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और यह अलग अलग मामलों के आधार पर होगा. कारोबारी व पेशेवराना आय अर्जित करने वाले व्यक्तिगत व एचयूएफ के लिए आइटीआर-2 है. यह फार्म सरल ही रखा गया है लेकिन उन्हें यह घोषणा करनी होगी कि उनके विदेश में कोई विदेशी संपत्ति है या उन्हें ‘भारत से बाहर किसी स्रोत से आय’ हो रही है या नहीं.

ये नये आइटीआर उस 14 पन्ने के फार्म की जगह लेंगे जिसे पहले अधिसूचित किया गया था. व्यक्तिगत करदाताओं, उद्योगपतियों व सांसदों ने उक्त फार्म की आलोचना व विरोध किया था क्योंकि उसमें विदेशी यात्रा से लेकर बैंक खातों के ब्यौरे सहित भारी भरकम जानकारी मांगी गई थी. विवाद के बाद वित्तमंत्री अरुण जेटली ने उन फार्म को रोकने का आदेश दिया था. सरकार ने आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढाकर 31 अगस्त कर दी है.

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