विदेशों में जमा कालेधन का ब्यौरा देने का अंतिम अवसर 30 सितंबर तक
नयी दिल्ली : सरकार ने विदेशों में अघोषित धन व संपत्ति रखने वालों के लिए उसका ब्यौरा कर विभाग को 30 सितंबर तक देकर नियमों का अनुपालन करने का अवसर दिया है.नए कानून के तहत इस तरह के धन पर कर एवं जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है और इसका अनुपालन […]
नयी दिल्ली : सरकार ने विदेशों में अघोषित धन व संपत्ति रखने वालों के लिए उसका ब्यौरा कर विभाग को 30 सितंबर तक देकर नियमों का अनुपालन करने का अवसर दिया है.नए कानून के तहत इस तरह के धन पर कर एवं जुर्माने का भुगतान 31 दिसंबर तक किया जा सकता है और इसका अनुपालन कर व्यक्ति और इकाइयां अभियोजन से बच सकती हैं. वित्त मंत्रालय ने आज जारी एक बयान में कहा कि यह सुविधा एक बार के लिए है. इसका इस्तेमाल करने वालों को घोषित संपत्ति पर 30 प्रतिशत कर और इतनी ही दर से जुर्माना देना होगा.
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