सेबी नये कंपनी कानून के अनुरुप नियमों में बदलाव करेगा

नयी दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी अपनी कल होनी वाली बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों के लिये नियमों को नये कंपनी कानून के अनुरुप बनाने पर विचार विमर्श करेगा.सूत्रों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) निदेशक मंडल की कल होने वाली बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों तथा मुनाफा और हानि के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 4, 2013 4:09 PM

नयी दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी अपनी कल होनी वाली बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों के लिये नियमों को नये कंपनी कानून के अनुरुप बनाने पर विचार विमर्श करेगा.सूत्रों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) निदेशक मंडल की कल होने वाली बैठक में सूचीबद्ध कंपनियों की संपत्ति और देनदारियों तथा मुनाफा और हानि के बारे में दृष्टांत देने वाले फार्मेट में संशोधन के बारे में मंजूरी ली जायेगी.

सेबी बोर्ड की बैठक कल मुंबई में होगी। सूत्रों के अनुसार सेबी नियमन 2009 को कंपनी अधिनियम 2013 के अनुरुप बनाने के लिये संशोधन का प्रस्ताव किया गया है. बैठक में इसके अलावा बोर्ड में पिछले दो साल के दौरान लिये गये विभिन्न फैसलों की कारवाई रिपोर्ट पर भी गौर किया जायेगा. इस बीच, सेबी देश में निवेश परिवेश को और बेहतर बनाने के लिये जल्द ही कुछ और उपायों की घोषणा करेगा.

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