सार्वजनिक कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक नियुक्त करे सरकार : सेबी

नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने सरकार से कहा है कि वह केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (सीपीएसइ) के निदेशक मंडल में महिला व स्वतंत्र निदेशकों के सभी खाली पडे पदों पर नियुक्तियां करे. उल्लेखनीय है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों (सार्वजनिक या निजी) को अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2015 5:04 PM

नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने सरकार से कहा है कि वह केंद्रीय सार्वजनिक कंपनियों (सीपीएसइ) के निदेशक मंडल में महिला व स्वतंत्र निदेशकों के सभी खाली पडे पदों पर नियुक्तियां करे. उल्लेखनीय है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों (सार्वजनिक या निजी) को अपने निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति करनी है और इसकी समयसीमा 31 मार्च 2015 को समाप्त हो गई.

सेबी निदेशक मंडल की पिछली बैठक में सीपीएसइ द्वारा अनुपालन नहीं किये जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई. बैठक के ब्यौरे के अनुसार सेबी ने सीपीएसइ में महिला निदेशकों की नियुक्ति या स्वतंत्र निदेशकों के पद भरने के मामले को पिछले महीने कैबिनेट सचिव के समक्ष उठाया था. सेबी का मानना है कि सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नियमों के अनुपालन के मामले में पीएसयू को किसी तरह की छूट नहीं दी जानी चाहिए.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version