नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को भाजपा के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की उस याचिका का जवाब देने का आज निर्देश दिया जिसमें उन्होंने नई विमानन कंपनी परियोजना में एयरएशिया जैसी विदेशी विमानन कंपनी को निवेश करने की मंजूरी देने से सरकार को रोकने की मांग की है. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन और न्यायमूर्ति मनमोहन की खंडपीठ ने नागर विमानन मंत्रलय, डीजीसीए और अन्य को नोटिस जारी करके 30 अक्तूबर तक जवाब देने को कहा है.
स्वामी ने सौदे पर रोक लगाने की मांग की है और दावा किया है कि सरकार सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा के साथ इस माह इसी प्रकार के एक अन्य सौदे पर विचार करने वाली है. स्वामी ने एयरएशिया के खिलाफ अपनी लंबित जनहित याचिका के संबंध में याचिका दाखिल की है.भाजपा नेता ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र को लागू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और डीजीसीए दिशानिर्देशों के विपरीत कोई कदम उठाने या निर्णय लेने या आगे कोई मंजूरी(एनओसी)स्वीकृति देने या किसी नई विमानन कंपनी परियोजना में किसी विदेशी विमानन कंपनी के जरिए विदेशी निवेश को किसी प्रकार की मंजूरी देने से रोका जाए.
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