आदर्श जीएसटी कानूनों को अंतिम रुप देने के लिए राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक 15 को
नयी दिल्ली: राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति आदर्श वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: कानूनों को अंतिम रुप देने के संबंध में मंगलवार को बैठक करेगी. इन कानूनों को जीएसटी लागू करने के लिए राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाना है. केंद्र द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का विचार छोडने […]
नयी दिल्ली: राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति आदर्श वस्तु एवं सेवा कर :जीएसटी: कानूनों को अंतिम रुप देने के संबंध में मंगलवार को बैठक करेगी. इन कानूनों को जीएसटी लागू करने के लिए राज्य की विधानसभाओं द्वारा पारित किया जाना है.
केंद्र द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने का विचार छोडने से यद्यपि एक अप्रैल, 2016 से जीएसटी लागू होने की संभावना फीकी पडी है, लेकिन राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति अपनी तैयारी जारी रखेगी.एक अधिकारी ने कहा,‘‘ अधिकार प्राप्त समिति की 15 सितंबर की बैठक में आदर्श कानूनों के मसौदे पर चर्चा की जाएगी जिसकी जरुरत जीएसटी को लागू करने के लिए पडेगी.” समिति के अध्यक्ष केरल के वित्त मंत्री के.एम. मणि हैं.
जीएसटी की एकल दर पूरे देश में लागू करने के लिए दो कानूनों- केंद्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी को संबद्ध राज्य विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक होगी. इसके अलावा, राज्यों को एक अलग कानून- एकीकृत जीएसटी भी अपनाना होगा. अधिकारी ने कहा कि जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक के संसद में पारित होते ही कानून का मसौदा सार्वजनिक रुप से जारी किया जाएगा और व्यापार एवं उद्योग से विचार आमंत्रित किए जाएंगे.
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