”अघोषित विदेशी संपत्ति” का ब्‍योरा 30 सितंबर तक दें, नहीं तो…

नयी दिल्ली : सरकार करदाताओं के लिए अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए समय सीमा को 30 सितंबर से आगे नहीं बढाएगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संयुक्त सचिव वी आनंदराजन ने यह जानकारी दी. सरकार ने एक नये कानून के तहत इस तरह संपत्तियों के खुलासे के लिए तीन महीने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 23, 2015 10:07 AM

नयी दिल्ली : सरकार करदाताओं के लिए अपनी अघोषित विदेशी संपत्तियों का खुलासा करने के लिए समय सीमा को 30 सितंबर से आगे नहीं बढाएगी. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के संयुक्त सचिव वी आनंदराजन ने यह जानकारी दी. सरकार ने एक नये कानून के तहत इस तरह संपत्तियों के खुलासे के लिए तीन महीने की अनुपालन सुविधा दे रखी है जिसकी अंतिम तारीख 30 सितंबर है. उन्होंने यहां एसोचैम के एक कार्यक्रम के अवसर पर संवाददाताओं से कहा, ‘यह स्पष्ट किया जा चुका है कि तारीख नहीं बढायी जा रही. जो (अघोषित विदेशी संपत्ति का) खुलासा करना चाहते हैं उन्हें इसी अवधि में करना होगा.’

उन्होंने कहा, ‘सरकार का शुरू से ही यही रुख रहा है. अब अनुपालन सुविधा का समय समाप्त होने वाला है. जो खुलासा करना चाहते हैं वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.’ हालांकि अधिकारी ने यह नहीं बताया कि तीन महीने की अनुपालन अवधि को कैसी प्रतिक्रिया मिली और कितने लोग अपनी विदेशी संपत्तियों के खुलासे के लिए आगे आए.

उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की संपत्तियों का खुलासा करते हैं उन्हें काले धन के आकलन के समय किसी तरह की कटौती या छूट की अनुमति नहीं होगी. अधिकारी ने नये कानून को ‘बहुत कड़ा’ करार देते हुए कहा कि 1997 की आय का स्वैच्छिक खुलासा योजना की तरह इस अवसर का उद्देश्य राजस्व अर्जन नहीं है. इसलिए यह अघोषित सम्पत्ति को घोषित करने का एक अवसर प्रदान करता है.

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