”कालाधन घोषित करने वालों के खिलाफ फेमा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी”

मुंबई : विदेशों में जमा अघोषित संपत्तियों के खुलासे को प्रोत्साहित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने आज कहा कि एकबारगी घोषणा अनुपालन के तहत घोषित की गई संपत्ति के मामले में फेमा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘ विदेशों में जमा संपत्ति के लिए यदि […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 24, 2015 10:30 PM

मुंबई : विदेशों में जमा अघोषित संपत्तियों के खुलासे को प्रोत्साहित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने आज कहा कि एकबारगी घोषणा अनुपालन के तहत घोषित की गई संपत्ति के मामले में फेमा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘ विदेशों में जमा संपत्ति के लिए यदि कालाधन कानून के तहत कर और जुर्माने का भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी संपत्ति की घोषणा करने वालों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) कानून, 1999 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

” इसके अलावा, घोषित संपत्ति का निपटान कर उससे प्राप्त धन उचित बैंकिंग चैनल के जरिए 31 मार्च तक वापस लाने के इच्छुक लोगों को फेमा के तहत कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. उल्लेखनीय है कि कालाधन कानून के तहत स्वेच्छा से अनुपालन खिड़की का लाभ लेने की 90 दिन की मियाद 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

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