Black Money की घोषणा करने वालों के खिलाफ नहीं होगी फेमा के तहत कोई कार्रवाई : RBI

मुंबई : विदेशों में जमा अघोषित संपत्तियों के खुलासे को प्रोत्साहित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने आज कहा कि एकबारगी घोषणा अनुपालन के तहत घोषित की गयी संपत्ति के मामले में फेमा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. आरबीआइ ने एक बयान में कहा, ‘विदेशों में जमा संपत्ति के लिए यदि कालाधन […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 25, 2015 8:03 AM

मुंबई : विदेशों में जमा अघोषित संपत्तियों के खुलासे को प्रोत्साहित करने की दिशा में रिजर्व बैंक ने आज कहा कि एकबारगी घोषणा अनुपालन के तहत घोषित की गयी संपत्ति के मामले में फेमा के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. आरबीआइ ने एक बयान में कहा, ‘विदेशों में जमा संपत्ति के लिए यदि कालाधन कानून के तहत कर और जुर्माने का भुगतान कर दिया जाता है तो ऐसी संपत्ति की घोषणा करने वालों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून (फेमा) कानून, 1999 के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.’

इसके अलावा, घोषित संपत्ति का निपटान कर उससे प्राप्त धन उचित बैंकिंग चैनल के जरिए 31 मार्च तक वापस लाने के इच्छुक लोगों को फेमा के तहत कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. उल्लेखनीय है कि कालाधन कानून के तहत स्वेच्छा से अनुपालन खिडकी का लाभ लेने की 90 दिन की मियाद 30 सितंबर को समाप्त हो रही है.

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