एक लाख से ज्यादा किराया, तो देना होगा पैन कार्ड

नयी दिल्ली : अगर आप किराये के मकान में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. एचआरए एग्जेंपशन क्लेम के जरिये इनकम टैक्स बचाना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा. अब आपको अपने मकान मालिक का पैन डिटेल भी देना होगा. हालांकि यह नियम सालाना एक लाख रुपये से कम किराया देनेवाले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 23, 2013 7:12 AM

नयी दिल्ली : अगर आप किराये के मकान में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है. एचआरए एग्जेंपशन क्लेम के जरिये इनकम टैक्स बचाना अब पहले की तरह आसान नहीं होगा. अब आपको अपने मकान मालिक का पैन डिटेल भी देना होगा.

हालांकि यह नियम सालाना एक लाख रुपये से कम किराया देनेवाले आयकरदाता पर लागू नहीं होगा. इस संबंध में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया है. अगर आपके मकान मालिक के पास पैन नहीं है, तो इस संबंध में उसे डिक्लेरेशन देना होगा, इसके अलावा रिटर्न भरने वाले को अपने मकान मालिक के नाम और पते का भी डिटेल देना होगा.

* छूट घटकर 8333 हजार

अब तक प्रति माह 15,000 रुपये से कम किराया देने पर मकान मालिक के पैन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, पर नये नियम लागू होने के साथ यह छूट घट कर 8,333 रुपये प्रति माह पर आ गयी है.

* कहां से देंगे

सीबीडीटी के इस नये नियम को टैक्स चुराने पर लगाम लगाने की कवायद से जोड़ कर देखा जा रहा है. क्योंकि कई आयकरदाता ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए किराया बढ़ा-चढ़ा कर नकली रसीद देते रहे हैं. हालांकि इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि नये नियम लागू होने के बाद ईमानदार टैक्स पेयर्स की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.

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