नयी दिल्ली : एक विशेष सीबीआई अदालत ने राजधानी एक्सप्रेस और अन्य सुपर फास्ट ट्रेनों में बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को आज 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार ने वरिष्ठ रेल अधिकारी – संदीप सिलास और एमएस चालिया और व्यापारी शरण बिहारी अग्रवाल को उस वक्त न्यायिक हिरासत में भेज दिया जब सीबीआई ने कहा कि फिलहाल जांच के लिए पुलिस हिरासत में उनकी पूछताछ की अब और जरुरत नहीं है.
न्यायाधीश ने कहा, ‘सभी तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.’ आरोपियों की पांच दिन की सीबीआई हिरासत पूरी होने के बाद उन्हें अदालत के समक्ष पेश किया गया. जांच एजेंसी ने कहा कि सिलास और चलिया ने अग्रवाल के साथ साजिश रची और रेल नीर लेने की जगह उन्होंने कुछ निजी फर्मों को ट्रेनों में पानी आपूर्ति करने की इजाजत दे दी जिससे सरकारी खजाने को तकरीबन 6.25 करोड रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान छापेमारी की गयी. छापेमारी में तकरीबन 28 करोड रुपये नकद बरामद किये गये जिनमें से चार लाख रुपये के जाली नोट थे.
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