सेबी ने संजय डांगी मामले में 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी )ने संजय डांगी तथा संबद्ध इकाइयों की कारोबारी गतिविधियों में कथित धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में अपने सम्मन का अनुपालन करने पर विफल रहने वाली छह इकाइयों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. छह अलग-अलग आदेश में सेबी ने आईवोरी कंसल्टेंट पर 10 लाख था […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2013 12:54 PM

मुंबई : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड(सेबी )ने संजय डांगी तथा संबद्ध इकाइयों की कारोबारी गतिविधियों में कथित धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में अपने सम्मन का अनुपालन करने पर विफल रहने वाली छह इकाइयों पर 21 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

छह अलग-अलग आदेश में सेबी ने आईवोरी कंसल्टेंट पर 10 लाख था फोरइवर मर्चेन्ट्स पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. इसके अलावा सरस्वती विनकाम, विनाल विनिमे, आल्प्स व्यापार तथा हाई-टेक हेरिटेज पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. प्रतिभूति बाजार में विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर संजय डांगी तथा उनके एसोसिएट्स पर पहले से नियामकीय कार्रवाई चल रही है.

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