बैंक एसएमएस अलर्ट पर वास्तविक आधार पर ही शुल्क लें:रिजर्व बैंक

मुंबई : रिजर्व बैंक ने आज बैंकों से कहा है कि वह ग्राहकों को एसएमएस संदेश भेजने के मामले में एकमुश्त शुल्क लगाने के बजाय वास्तविक उपयोग के आधार पर ही शुल्क वसूलें. रिजर्व बैंक की आज जारी दूसरी तिमाही मौद्रिक समीक्षा में कहा गया है ‘‘बैंकों को उपलबध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की सलाह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 29, 2013 3:28 PM

मुंबई : रिजर्व बैंक ने आज बैंकों से कहा है कि वह ग्राहकों को एसएमएस संदेश भेजने के मामले में एकमुश्त शुल्क लगाने के बजाय वास्तविक उपयोग के आधार पर ही शुल्क वसूलें.

रिजर्व बैंक की आज जारी दूसरी तिमाही मौद्रिक समीक्षा में कहा गया है ‘‘बैंकों को उपलबध प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से उम्मीद की जाती है कि एसएमएस शुल्क सभी ग्राहकों से वास्तविक इस्तेमाल के आधार पर ही लिये जाने चाहिये.’’

रिजर्व बैंक ने मार्च 2011 में बैंकों के लिये इस तरह के दिशानिर्देश जारी किये थे. इसमें ग्राहकों को उनके सभी तरह के लेनदेन के बारे में ऑनलाइन जानकारी देकर सतर्क करने की व्यवस्था की गई थी. बैंक ने इस मामले में शुल्क के बारे में कोई निर्देश नहीं दिये थे. इस वर्ष की शुरुआत में भारतीय स्टेट बैंक ने एसएमएस अलर्ट भेजने पर 60 रुपये सालाना शुल्क तय कर दिया था. दूसरे बैंकों ने भी सालाना आधार पर शुल्क लेना शुरु कर दिया.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version