गैर.सूचीबद्ध कंपनियां सीधे विदेश में धन जुटा सकती हैं : आरबीआई
मुंबई: रिजर्व बैंक ने आज कहा कि गैर.सूचीबद्ध कंपनियां अधिग्रहण के लिए या विदेशी रिणों से छुटकारा पाने के लिए धन जुटाने के वास्ते विदेशी शेयर बाजारों में सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं. इस कदम से भारत को चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है. फिलहाल, गैर.सूचीबद्ध कंपनियों को भारतीय […]
मुंबई: रिजर्व बैंक ने आज कहा कि गैर.सूचीबद्ध कंपनियां अधिग्रहण के लिए या विदेशी रिणों से छुटकारा पाने के लिए धन जुटाने के वास्ते विदेशी शेयर बाजारों में सीधे सूचीबद्ध हो सकती हैं. इस कदम से भारत को चालू खाते के घाटे पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है.
फिलहाल, गैर.सूचीबद्ध कंपनियों को भारतीय बाजारों में पूर्व या साथ साथ सूचीबद्ध हुए बगैर सीधे विदेशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की अनुमति नहीं है.
आरबीआई ने एक अधिसूचना जारी कर कहा, ‘‘ समीक्षा करने पर यह निर्णय किया गया है कि भारत में गठित गैर.सूचीबद्ध कंपनियों को विदेश से पूंजी जुटाने की अनुमति दी जाय. इसके लिए उन्हें भारत में शुरआती दो वर्ष तक सूचीबद्ध होने की दरकार नहीं होगी.’’ हालांकि, अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसी कंपनियां केवल उन्हीं स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हो सकती हैं जो आईओएससीओ.एफएटीएफ के अनुपालन वाले अधिकार क्षेत्र में आते हैं या जिन्होंने सेबी के साथ द्विपक्षीय समझौते कर रखे हैं.’’ यह योजना इस बारे में अधिसूचना जारी होने के बाद अस्तित्व में आएगी.Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.