नयी दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूति बाजार नियमों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न इकाइयों पर जुर्माना लगाया जाता है. आंकड़ों के अनुसार, 1,400 इकाइयों ने करीब 130 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं चुकाया है और इसमें से कुछ मामले तो एक दशक पुराने हैं.
सेबी द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के हिसाब से कुछ डिफाल्टरों ने तो 15,000 रुपये की छोटी राशि का जुर्माना भी अदा नहीं किया है. वहीं कुछेक लोगों पर कुछ लाख रुपये का तो कुछ पर करोड़ों का जुर्माना है.
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