1,400 डिफाल्टरों ने नहीं चुकाया 130 करोड़ रुपये का जुर्माना
नयी दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूति बाजार नियमों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न इकाइयों पर जुर्माना लगाया जाता है. आंकड़ों के अनुसार, 1,400 इकाइयों ने करीब 130 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं चुकाया है और इसमें से कुछ मामले तो एक दशक पुराने हैं. सेबी द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के […]
नयी दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूति बाजार नियमों का उल्लंघन करने के लिए विभिन्न इकाइयों पर जुर्माना लगाया जाता है. आंकड़ों के अनुसार, 1,400 इकाइयों ने करीब 130 करोड़ रुपये का जुर्माना नहीं चुकाया है और इसमें से कुछ मामले तो एक दशक पुराने हैं.
सेबी द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के हिसाब से कुछ डिफाल्टरों ने तो 15,000 रुपये की छोटी राशि का जुर्माना भी अदा नहीं किया है. वहीं कुछेक लोगों पर कुछ लाख रुपये का तो कुछ पर करोड़ों का जुर्माना है.
सेबी के अनुसार, 1,373 लोगों व कंपनियों ने 30 सितंबर, 2013 तक 130 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा नहीं किया था. 31 मार्च, 2013 तक डिफाल्टरों की संख्या 1,337 थी. इनमें सूचीबद्ध कंपनियां, ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर व अन्य लोग शामिल हैं. इनमें से कुछ बकाया 2000 से लंबित है. वहीं कुछ मामले अदालत व अन्य मंचों के पास हैं.इस बीच, बाजार नियामक ने बैंक खातों और अन्य संपत्तियों को कुर्क करने के अपने अधिकार का इस्तेमाल शुरु कर दिया है. यह बकाया 13 साल से लंबित है. बाजार नियामक ने अभी तक डिफाल्टरों से 1,545 करोड़ रुपये की वसूली के लिए 150 कुर्की नोटिस जारी किए हैं.Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.