सरकार लायेगी नयी पॉलिसी, पुरानी गाड़ी के सरेंडर पर 1.5 लाख तक की छूट !
नयी दिल्ली: वाहनों के लिए बजट में एक ‘अंतिम मियाद’ की अवधि के बारे में नीति की घोषणा हो सकती है. इसमें उन खरीदारों को जो अपने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सरेंडर करते हैं, को नए वाहन की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
January 17, 2016 6:23 PM
नयी दिल्ली: वाहनों के लिए बजट में एक ‘अंतिम मियाद’ की अवधि के बारे में नीति की घोषणा हो सकती है. इसमें उन खरीदारों को जो अपने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सरेंडर करते हैं, को नए वाहन की खरीद में उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है. एक सूत्र ने कहा कि इसके अलावा बजट में वाहन विनिर्माताओं के लिए कुछ प्रमुख घोषणाएं हो सकती हैं जिससे हरित वाहनों में निवेश आएगा. सूत्र ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली से पुराने वाहन सरेंडर करने वालों खरीदारों को नए वाहन की खरीद पर उत्पाद शुल्क में कम से कम 50 प्रतिशत की छूट देने की अपील की है.
समझा जाता है कि गडकरी ने जेटली से कहा है कि इससे न केवल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि रोजगार के भारी अवसर भी पैदा होंगे. साथ ही इससे प्रदूषण में भी भारी कमी लाने में मदद मिलेगी. गडकरी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार दस साल से अधिक पुराने वाहन को सरेंडर करने पर डेढ़ लाख रुपये का प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है. जेटली की 15 जनवरी को गडकरी और सडक परिवहन मंत्रालय के साथ बजट पूर्व चर्चा हुई थी.
गडकरी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए ‘अंतिम मियाद’ अवधि पर एक प्रोत्साहन देने वाली नीति पर काम चल रहा है. इसे जल्द वित्त मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. प्रस्तावित नीति के तहत लोगों को कार जैसे छोटे वाहन सरेंडर करने पर 30,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा. वहीं बडे वाहनों यानी ट्रक आदि पर कर छूट आदि को शामिल करने के बाद यह लाभ 1.5 लाख रुपये तक बैठेगा। यह नीति देशभर में दस साल से अधिक पुराने वाहनों पर लागू होगी. गडकरी ने हाल में कहा था कि हम ऐसी योजना लाने जा रहे हैं उदाहरण के लिए यदि आप पुराना वाहने बेचते हैं, तो आपको एक प्रमाणपत्र मिलेगा. नए वाहन की खरीद पर इसे पेश करने पर आपको 50,000 रुपये तक की छूट मिलेगी. उन्होंने कहा था, ‘‘छोटे वाहनों के लिए यह 30,000 रुपये तक होगा. इसके अलावा करों में छूट भी मिलेगी. बडे वाहनों पर यह लाभ 1.5 लाख रुपये तक होगा.’
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