कालाधन: रिजर्व बैंक ने घोषित धन के नियमन के लिए आवेदन आमंत्रित किए
मुंबई : रिजर्व बैंक ने आज कहा कि विदेशों में बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा करने वाले लोगों को कालाधन कानून के तहत अपनी घोषित संपत्ति के नियमन के लिए उसके (रिजर्व बैंक के) केंद्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि नियमन के तहत कालाधन कानून के तहत संपत्ति […]
मुंबई : रिजर्व बैंक ने आज कहा कि विदेशों में बेहिसाबी संपत्ति की घोषणा करने वाले लोगों को कालाधन कानून के तहत अपनी घोषित संपत्ति के नियमन के लिए उसके (रिजर्व बैंक के) केंद्रीय कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा. रिजर्व बैंक ने बयान में कहा कि नियमन के तहत कालाधन कानून के तहत संपत्ति की घोषणा करने वाले भारत के निवासी को उस संपत्ति को अपने पास कायम रखने के लिए घोषणा के 180 दिन के भीतर केंद्रीय बैंक के समक्ष आवेदन देना होगा.
इस बारे में आवेदन प्रधान मुख्य महाप्रबंधक विदेशी विनिमय विभाग (विदेशी निवेश विभाग)को किया जा सकता है. नए कालाधन कानून के तहत सरकार ने विदेशों में कालाधन रखने वालों को एकबारगी इसकी घोषणा करने की सुविधा दी थी। इस योजना के तहत करीब 600 घोषणाओं से सरकार ने 2,428.4 करोड रपये का कर जुटाया है.
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