Loading election data...

ईपीएफओ ने पीएफ की निकासी के नियम किये कड़े

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) की निकासी तथा इस राशि के वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के नियमों को कडा कर दिया है. ईपीएफओ के 5 करोड अंशधारक हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अब अंशधारक 54 साल की उम्र पूरी होने के बाद अपने पीएफ की […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 26, 2016 10:40 AM

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने भविष्य निधि (पीएफ) की निकासी तथा इस राशि के वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश के नियमों को कडा कर दिया है. ईपीएफओ के 5 करोड अंशधारक हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘अब अंशधारक 54 साल की उम्र पूरी होने के बाद अपने पीएफ की निकासी के लिए दावा नहीं कर सकेंगे. अब उन्हें इसके लिए 57 साल की उम्र होने तक इंतजार करना होगा.’ पूर्व के नियमों के अनुसार ईपीएफओ के अंशधारक 54 साल की आयु पूरी होने के बाद अपने पीएफ खाते की 90 प्रतिशत राशि निकाल सकते थे. उनके दावों का निपटान सेवानिवृत्ति से एक साल पहले हो जाता था.

अधिकारी ने कहा कि पहले का नियम तर्कसंगत था क्योंकि कई संस्थानों में सेवानिवृत्ति की आयु 55 या 56 साल होती थी. आज के परिदृश्य में सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल है और अब यह योजना का यह प्रावधान तार्किक नहीं रह गया है. एक अन्य बदलाव के तहत ईपीएफओ ने अब पीएफ से निकाली गयी राशि को वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को स्थानांतरित करने के लिए आयु सीमा अनिवार्य रूप से 57 साल कर दी है. पहले इस योजना में निवेश 55 साल की उम्र में किया जा सकता था.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version