विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए मांगी मोहलत

नयी दिल्ली : कर्ज लेकर नहीं चुकाने का आरोप झेल रहे विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगी है. गौरतलब है कि कल 18 मार्च को ईडी के समक्ष विजय माल्याको पेश होना था.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक कर्ज के अन्य मामले में उनके खिलाफ मनी लांडरिंग का मामला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 17, 2016 5:05 PM

नयी दिल्ली : कर्ज लेकर नहीं चुकाने का आरोप झेल रहे विजय माल्या ने प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने के लिए समय मांगी है. गौरतलब है कि कल 18 मार्च को ईडी के समक्ष विजय माल्याको पेश होना था.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक कर्ज के अन्य मामले में उनके खिलाफ मनी लांडरिंग का मामला दर्ज किया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार विजय माल्या ने ईडी के समक्ष पेश होने के लिए अप्रैल तक का वक्त मांगा है.

यह मामला आईडीबीआई बैंक से लिये गये 900 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के कथित तौर पर नहीं चुकाने के मामले से जुडा है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल में ही मनी लांड्रिंग रोधी कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किये हैं. यह आरोप केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पिछले साल दर्ज प्राथमिकी के आधार पर तय किये गये हैं.

माल्या के किंगफिशर हाउस की नीलामी पर नहीं मिली कोई खरीददार
संकटग्रस्त उद्योगपति विजय माल्या के स्वामित्व वाली बंद पडी किंगफिशर एयरलाइन्स के ऋणदाताओं ने आज विमानन कंपनी के मुख्यालय – किंगफिशर हाउस की नीलामी शुरू की थी, लेकिन कोई खरीददार नहीं मिल पाया. सूत्रों के अनुसार, दोपहर तकनीलामीकी प्रक्रिया पूरी हो गयी. अब यह देखना होगा कि क्या फिर से इसके लिए नयी तारीख तय की जाती है. इ-ऑक्शन के जरिये किसी ने किंगफिशर हाउस की बोली नहीं लगायी. विले पार्ले क्षेत्र में 17,000 वर्ग फुट के निर्मित क्षेत्र वाली संपत्ति की नीलामी एसबीआई कैप्स की अनुषंगी एसबीआईकैप्स ट्रस्टी ई-नीलामी के जरिए कर रही है. संपत्ति का न्यूनतम मूल्य 150 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version