सरकार ने अटल पेंशन योजना में संशोधन किया
नयी दिल्ली: सरकार ने अटल पेंशन योजना में संशोधन किया है. इसके तहत अंशधारक की समय से पहले मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी को योजना की शेष अवधि के लिये योगदान करते रहने का विकल्प मिलेगा.वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि योजना में पति या पत्नी को तब तक योगदान […]
नयी दिल्ली: सरकार ने अटल पेंशन योजना में संशोधन किया है. इसके तहत अंशधारक की समय से पहले मृत्यु की स्थिति में पति या पत्नी को योजना की शेष अवधि के लिये योगदान करते रहने का विकल्प मिलेगा.वित्त मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि योजना में पति या पत्नी को तब तक योगदान जारी रखने का विकल्प उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है जब तक कि मूल योजनाधारक की आयु 60 साल पूरी नहीं होती. योजना के मौजूदा प्रावधान के तहत अंशधारक के 60 साल पूरा होने से पहले मृत्यु होने की स्थिति में पूरी राशि पति या पत्नी को देने का प्रावधान किया गया था.
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