आरबीआइ की क्‍लीन नोट पॉलिसी, कटा-फटा, लिखा हुआ नोट जारी नहीं करेंगे बैंक

कोलकाता : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जनवरी 2014 से पुराना, कटा-फटा व गंदा नोट बदलने का फैसला किया है. एक जनवरी से सभी राष्ट्रीयकृत बैंक कटे-फटे नोट बदल कर नये नोट देंगे. शुरू में आरबीआइ की अधिसूचना को लेकर अटकलें लग रही थीं, लेकिन बाद में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 31, 2013 7:29 AM

कोलकाता : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जनवरी 2014 से पुराना, कटा-फटा व गंदा नोट बदलने का फैसला किया है. एक जनवरी से सभी राष्ट्रीयकृत बैंक कटे-फटे नोट बदल कर नये नोट देंगे. शुरू में आरबीआइ की अधिसूचना को लेकर अटकलें लग रही थीं, लेकिन बाद में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि एक जनवरी से नोट बदलने की योजना शुरू होगी.

गौरतलब है कि इसे लेकर बाजार में धारणा बन गयी है कि कटे-फटे नोट बैंक नहीं लेंगे, जबकि इस संबंध में आरबीआइ ने 10 मई और 14 अगस्त को नोटिस जारी किया था. आरबीआइ ने अपने पहले नोटिस में कहा था कि बैंक द्वारा अब किसी नोट की गड्डी में स्टैपल नहीं लगाया जा सकता, उसके स्थान पर नोट को पेपर बैंड से बांधा जाये. साथ ही बैंक ही अब तय करेगा कि कौन सा नोट जारी किया जा सकता है और कौन सा नहीं. बैंकों द्वारा लोगों को सिर्फ फ्रेश या नये नोट देने होंगे.

साथ ही बैंकों को भी नोट पर किसी प्रकार का नंबर या चिह्न लगाने पर रोक लगा दी गयी है. अगस्त में आरबीआइ ने दूसरे नोटिस के जरिये सभी बैंकों को सूचित किया था कि आरबीआइ द्वारा नोटिस जारी होने के बाद भी बैंकों द्वारा नोट पर अभी भी लिखा जा रहा है. अगर किसी भी नोट पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसे भी खराब नोट की भांति माना जायेगा और उसे बैंक में रखना होगा. उसके स्थान पर बैंकों को नये नोट जारी करने होंगे, जिससे इस प्रकार के नोट का पुन: संचालन नहीं हो सके.

आरबीआइ ने नोटिस में स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बैंक ग्राहकों को पुराने, कटे-फटे या लिखे हुए नोट जारी नहीं कर सकता. बैंकों को ग्राहकों को नये व फ्रेश नोट ही जारी करने होंगे.

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