22.2 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

सुब्रत राय ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी विदेश जाने की इजाजत

नयी दिल्ली : सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय ने कारोबार के सिलसिले में विदेश जाने के लिये उच्चतम न्यायालय की अनुमति हेतु आज न्यायालय में एक अर्जी दायर की. न्यायालय ने निवेशकों का 20 हजार करोड़ रुपया लौटाने में विफल रहने के कारण सुब्रत राय के विदेश जाने पर रोक लगा रखी है. न्यायमूर्ति […]

नयी दिल्ली : सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय ने कारोबार के सिलसिले में विदेश जाने के लिये उच्चतम न्यायालय की अनुमति हेतु आज न्यायालय में एक अर्जी दायर की. न्यायालय ने निवेशकों का 20 हजार करोड़ रुपया लौटाने में विफल रहने के कारण सुब्रत राय के विदेश जाने पर रोक लगा रखी है.

न्यायमूर्ति के एस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ की खंडपीठ ने कहा कि इस अर्जी पर नौ जनवरी को मूल प्रकरण के साथ ही सुनवाई की जायेगी. न्यायालय नौ जनवरी को ही सहारा समूह की 20 हजार करोड़ रुपए की संपत्तियों के मालिकाना हक के दस्तावेज सेबी को सौंपे जाने से संबंधित प्रकरण पर सुनवाई करेगा. सुब्रत राय की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी ए सुन्दरम ने न्यायालय में कहा कि उनके मुवक्किल का विदेशों में कारोबार है और इसलिये उन्हें वहां जाने की जरुरत है. उन्होंने कहा कि राय तीन दिन के भीतर स्वदेश लौट आयेंगे.

न्यायाधीशों ने सुन्दरम का पक्ष सुनने के बाद कहा कि इस अर्जी पर नौ जनवरी को विचार किया जायेगा. न्यायालय ने साथ ही सेबी से जानना चाहा है कि सहारा समूह ने संपत्तियों के किस तरह के विलेख उसे सौंपे हैं. न्यायालय ने निवेशकों को 20 हजार करोड़ रुपए नहीं लौटाने के कारण सहारा समूह पर अपना शिंकजा कसते हुये पिछले साल 21 नवंबर को सुब्रत राय के विदेश जाने पर रोक लगा दी थी. न्यायालय ने समूह को अपनी कोई भी संपत्ति बेचने से भी रोक दिया था.

शीर्ष अदालत ने कहा था कि विवादों से मुक्त 20 हजार करोड़ रुपए की सपंत्ति के मालिकाना हक के विलेख सेबी को सौंपने के उसके आदेश पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया है. इसके साथ ही न्यायालय ने राय के साथ ही समूह के अन्य निदेशकों वंदना भार्गव, रवि शंकर दुबे और अशोक राय चौधरी के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी थी.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें