सरकार ने अनुबंध पर काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये किया

नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन बढाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में वेतन में वृद्धि की गयी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2016 5:17 PM

नयी दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि अनुबंध के आधार पर काम करने वाले कामगारों का न्यूनतम वेतन बढाकर 10 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है. लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारु दत्तात्रेय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के आलोक में वेतन में वृद्धि की गयी है.

उन्होंने कहा कि सरकार कामगारों की स्थिति बेहतर बनाने को प्रतिबद्ध है और श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की दिशा में पहल की जा रही है. दत्तात्रेय ने कहा कि हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई भत्ते के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन को बढाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि 17 अप्रैल के सरकारी आदेश के तहत अनुबंध पर आधारित श्रमिकों को प्रति माह 10 हजार रुपये न्यूनतम वेतन देने का बात कही गयी है.

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