नयीदिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने स्वर समूह की दो कंपनियों और उनके निदेशकों को तीन महीने के भीतर निवेशकों का धन लौटाने का निर्देश दिया जो उन्होंने गैरकानूनी निवेश योजनाओं के जरिए जुटाया है. इसके अलावा इन कंपनियों स्वर एग्रोटेक इंडिया और स्वर एग्रोटीक एवं हाउसिंग (इंडिया) और उसके निदेशकों को चार साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है.
आरोप है कि कंपनियों ने सेबी से पंजीकरण लिये बिना ही सामूहिक निवेश योजनाएं (सीआइएस) शुरू कीं और इनका परिचालन किया. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड :सेबी: ने जांच में पाया कि कंपनियों ने प्लाट खरीद योजना के तहत विभिन्न निवेश योजनाओं के जरिए ग्राहकों से धन जुटाए.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.