10.3 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

ऑनलाइन आयकरदाताओं को मिल सकती है जल्द खुशखबरी

नयी दिल्ली : लाखों ऑनलाइन आयकरदाताओं के लिए खुशखबरीहै.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऑनलाइन आयकर दाताओं को अपने बेंगलूर के प्रोसेसिंग सेंटर पर अनिवार्य रुप से कागजी प्रिंट सत्यापन के लिए भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रहा है.सीबीडीटी को इस बात की जानकारी मिली है कि लोगों द्वारा ई-रिटर्न जमा कराने […]

नयी दिल्ली : लाखों ऑनलाइन आयकरदाताओं के लिए खुशखबरीहै.केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ऑनलाइन आयकर दाताओं को अपने बेंगलूर के प्रोसेसिंग सेंटर पर अनिवार्य रुप से कागजी प्रिंट सत्यापन के लिए भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रहा है.सीबीडीटी को इस बात की जानकारी मिली है कि लोगों द्वारा ई-रिटर्न जमा कराने के बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) को भेजे गए लाखों कागजी दस्तावेज (आईटीआरवी) वास्तव में वहां नहीं पहुंच पाए हैं. उपभोक्ताओं के अनुकूल कदम के तहत सीबीडीटी आईटीआरवी भेजने की अनिवार्यता को समाप्त करने पर विचार कर रहा है. सीबीडीटी फिलहाल नियमों या आयकर कानून में संशोधन लाने के लिए अधिसूचना लाने पर विचार कर रहा है. इससे आयकर दाताओं को बेंगलूर कार्यालय डाक के जरिये आईटीआरवी भेजने की जरुरत नहीं होगी.

वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी द्वारा जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है जिसके जरिये करदाताओं को डिजिटल हस्ताक्षर हासिल करने की भी जरुरत नहीं होगी, क्योंकि विभाग का मानना है कि उसके पास ऐसी प्रौद्योगिकी है जिससे वह जाली रिटर्न या कम कर दिखाई गई आय का पता लगा सकता है.मामले से जुड़े एक सूत्र ने बताया, ‘‘करदाताओं और अन्य निकायों की ओर से नियमित रुप से पत्र आते हैं. हाल में यह तथ्य सामने आया है कि लाखों आईटीआरवी सीपीसी के पास नहीं पहुंच जाए. ऐसे में सीबीडीटी डाक के जरिये ई-रिटर्न के कागज बेंगलूर भेजने की अनिवार्यता को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार कर रहा है.’’ सूत्र ने कहा कि यह फैसला जल्द हो सकता है, क्योंकि इसे करदाताú के अनुकूल माना जा रहा है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें