1 अप्रैल से सैलरी स्ट्रक्चर में हो जाएगा यह बदलाव, बदल जाएंगे सारे नियम, जानें पूरा डिटेल्स
7th Pay Commission, PF News, Hindi News: केन्द्र की मोदी सरकार आने वाले 1 अप्रैल 2021 से नौकरी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव कर रही है. इस दिन से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आ जाएगा. नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों इनसबमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.
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वेतन के साथ बढ़ सकता है सीटीसी
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पीएफ में में होगी बढ़ोत्तरी, सैलरी घटेगी
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पीएफ के ब्याज पर भी लगेगा टैक्स
7th Pay Commission, PF News, Hindi News: केन्द्र की मोदी सरकार आने वाले 1 अप्रैल 2021 से नौकरी के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव कर रही है. इस दिन से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव आ जाएगा. नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की सैलरी, ग्रेच्युटी, पीएफ और काम के घंटों इनसबमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जाहिर है, 1 अप्रैल से सरकार न्यू वेज कोड बिल 2021 (New Weage Code) लागू करने जा रही है. ऐसे में आपके वेतन समेत और चीजों में भारी फेरबदल हो सकता है.
बता दें, साल 2020 में मोदी सरकार ने संसद में तीन मजदूरी संहिता विधेयक (Code of Weage Bill) पास कर दिए थे. इन विधेयकों के इस साल यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की पूरी संभावना है. हालांकि, इसको लेकर सरकार का दावा है कि इससे नियोक्ता और श्रमिक दोनों को फायदा होगा. दोनों के लिए यह नया कानून फायदेमंद साबित होगा. ऐसे में जानते है कि नौकरीपेशा लोगों के लिए 1 अप्रेल से क्या क्या बदलने वाले हैं…
वेतन के साथ बढ़ सकता है सीटीसी: नया कानून अगर अप्रैल की पहली तारीख से लागू हो जाता है तो मजदूरी, कुल मजदूरी की कम से कम 50 फीसदी होगी. ऐसे में इस नियम से ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो जाएगा. क्योंकि, आजकर ज्यादातर कंपनियों का मूल वेतन लगभग 35 से 45 फीसदी है. जबकि, सरकार का कहना है कि 1 अप्रैल से मूल वेतन कुल वेतन का 50 फीसदी होना चाहिए.
सैलरी घटेगा, पीएफ में में होगी बढ़ोत्तरी: सरकार के नए नियम के अनुसार, मूल वेतन कर्मचारियों के कुल वेतन का 50 फीसदी या इससे अधिक होना चाहिए. ऐसे में अगर यह नियम लागू होता है तो ज्यादातर कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव हो जाएगा. मूल वेतन बढ़ने से कर्मचारियों के पीएफ में भी इजाफा होगा. लेकिन हाथ में आने वाली सैलरी में कमी हो जाएगी.
रिटायरमेंट की राशि में इजाफा: नए श्रम कानून से ग्रेच्युटी और पीएफ (Gratuity and PF) में योगदान बढ़ जाएगा. इससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मिलने जो राशि मिलती है उसमें भी इजाफा हो जाएगा. हालांकि इस कानून से टेक होम सैलरी घट जाएगी.
पीएफ के ब्याज पर लगेगा टैक्स: 1 अप्रैल, 2021 से, 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक पीएफ ब्याज के अधीन होगा. इसका मतलब है कि आने वाले 1 अप्रैल से, पीएफ खाते में अगर कोई प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक का योगदान करता है तो ढ़ाई लाख से अधिक का राशि पर अर्जित ब्याज पर टैक्स देना होगा.
12 घंटे काम करने का प्रस्ताव : नए श्रम कानून में काम करने के अधिकतम समय में भी इजाफा किया जा रहा है. नये कानून में काम की अवधि को बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रस्ताव रखा गया है. वहीं, इसमें 15 से 30 मिनट तक अतिरिक्त काम करने को भी ओवरटाइम में शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है.
Posted by: Pritish Sahay
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