7th Pay Commission के तहत बकाया वेतन के भुगतान पर भी टैक्स से मिल सकती राहत, जानें क्या है तरीका
केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों को बकाया वेतन मिला है, वे आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत राहत का दावा कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत, एक निर्धारित बकाया या अग्रिम में वेतन प्राप्त करने या बकाया में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कर राहत का दावा कर सकता है.
नई दिल्ली : वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किए जाने के बाद से ही केंद्रीय कर्मचारियों को पूर्व प्रभाव से सैलरी और अन्य भत्तों की बकाया राशि का भुगतान किया जाता है. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे हैं. चालू वित्त वर्ष में भी महंगाई भत्ता (डीए) में बढ़ोतरी की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन राशि बढ़ोतरी की गई. पूर्व प्रभावी तिथि से यह बढ़ोतरी लागू होने के बाद वेतन और पेंशन के साथ बकाया राशि का भुगतान किया जाता है. ऐसे में टैक्स स्लैब में बदलाव होना भी लाजिमी है. ऐसी स्थिति में बकाया राशि के भुगतान पर टैक्स से राहत भी मिल सकती है. आइए, जानते हैं कि बकाया राशि के भुगतान पर टैक्स से राहत कैसे मिलेगी…?
कैसे मिलेगी राहत
हालांकि, केंद्र सरकार के जिन कर्मचारियों को बकाया वेतन मिला है, वे आयकर अधिनियम की धारा 89 के तहत राहत का दावा कर सकते हैं. आयकर अधिनियम की धारा 89(1) के तहत, एक निर्धारित बकाया या अग्रिम में वेतन प्राप्त करने या बकाया में पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए कर राहत का दावा कर सकता है. राहत का दावा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर फॉर्म 10ई ऑनलाइन भरना होगा. फॉर्म 10ई जमा किए बिना धारा 89 के तहत राहत का दावा करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग से नोटिस मिलने की संभावना है. फॉर्म 10ई जमा करने के बाद, रिफंड पाने के लिए अपनी आईटीआर फाइलिंग में टैक्स रिलीफ कॉलम के तहत विवरण का उल्लेख करना भी अनिवार्य है.
कैसे फाइल करें 10ई फॉर्म
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बकाया राशि के भुगतान पर टैक्स से राहत पाने के लिए केंद्रीय कर्मचारी आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए 10ई फॉर्म फाइल कर सकते हैं.
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इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक पोर्टल http://www.incometax.gov.in लॉगइन करना होगा.
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लॉगइन करने के बाद सबसे ई-फाइल टैब पर क्लिक करना होगा.
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इसके बाद फॉर्म की सूची में Tax Exemption and Reliefs/Form 10E का चयन करें
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आकलन वर्ष को सलेक्ट कर उस पर क्लिक करें.
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फॉर्म 10ई में विभिन्न प्रकार के बकाया के लिए 5 अनुलग्नक हैं.
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आपको अनुलग्नक-I का चयन करना चाहिए, जो अग्रिम या बकाया वेतन के लिए है.
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फॉर्म 10ई स्वचालित रूप से धारा 89 के तहत उपलब्ध कर राहत की राशि की गणना करेगा.
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एक बार जब आप फॉर्म 10ई दाखिल कर देते हैं, तो आपको धन प्राप्त करने के लिए अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग में इसका दावा करना चाहिए.
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अपने आईटीआर में टैक्स रिलीफ कॉलम के तहत इन विवरणों का उल्लेख करें.
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आठवें वेतन आयोग का नहीं होगा गठन
बता दें कि अगस्त की शुरुआत में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा को सूचित किया कि केंद्र केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग स्थापित करने पर विचार नहीं कर रहा है. उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. इसे 1 जनवरी 2026 को लागू किया जा सकता है.
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